आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना

यह पात्र अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के आर्थिक विकास के लिए एक विशेष रियायती योजना है।

राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से एकक की आवश्यकता के आधार पर ऋण दिए जाते हैं।लाभार्थियों को एनएसटीएफडीसी के पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा और एससीए द्वारा उधार देने के नियमों और शर्तों का पालन करना होगा।

एकक लागत 2.00 लाख रुपए प्रति एकक तक का ऋण
ऋण सहायता की प्रमात्रा  एन एस टी एफ डी सी द्वारा एकक लागत का 90% तक मियादी ऋण के रुप में किया जाता है ।
प्रवर्तक अंशदान न्यूनतम प्रर्वतक अंशदान के लिए आग्रह नहीं किया जा सकता है।
ब्‍याज दर ऋण राशि रा.चै.ए. लाभार्थियों से
  1.00 लाख रुपए तक का मियादी ऋण 2% 4%
पुर्नभुगतान अवधि ऋण को अधिस्थगन अवधि सहित त्रै मासिक किश्तों में अधिकतम 5 वर्षों की अवधि के भीतर चुकाया जाना है।पुनर्वित्त के मामले में इसे बैंकों द्वारा निर्धारित पुर्नभुगतान अवधि से जोड़ा जाएगा