अनुदान/ग्रांटस

कौशल और उद्यमिता विकास एनएसटीएफडीसी से कौशल और उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के लिए अनुदान प्राप्त करने के लिए दिशा निर्देश

क. मानदंड

  • स्वरोजगार/रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए केवल सरकारी/अर्धसरकारी/स्वायत्त सरकारी निकाय (निकायों) के माध्यम से आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए एससीए के माध्यम से अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
  • प्रशिक्षण कार्यक्रम का संपूर्ण आवर्ती व्यय एनएसटीएफडीसी द्वारा अनुदान के रूप में प्रदान किया जा सकता है।
  • प्रशिक्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय एससीए को प्रशिक्षुओं के लिए कार्यक्रम के बाद स्वरोजगार या रोजगार के अवसरों का संकेत देना चाहिए।
  • प्रस्ताव के साथ एससीए संस्थान के मुख्य गतिविधियों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के विवरण के बारे में प्रासंगिक जानकारी प्रस्तुत करेंगे जो पहले से ही उनके उपनियमों और वार्षिक रिपोर्ट आदि की प्रतियां एकत्रित कर चुके हैं।
  • एससीए आवेदकों के चयन के लिए उनके द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंड के मानदंड प्रदान करेगा
  • अनुदान जारी करना :
    एनएसटीएफडीसी द्वारा प्रस्ताव के अनुमोदन के बाद और एससीए द्वारा मंजूरी के नियमों और शर्तों की स्वीकृति के बाद एनएसटीएफडीसी का हिस्सा निम्नानुसार जारी किया जाएगा:

     

ख. एनएसटीएफडीसी द्वारा जारी मंजूरी पत्र में निर्दिष्ट के अनुसार एससीए के माध्यम से प्रशिक्षण संस्थानों को अनुदान की आवश्यकता आधारित राशि जारी की जाएगी।