जनजातीय वनवासी सशक्तीकरण योजना

भारत सरकार ने अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन वासी (वनअधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 को अधिनियमित किया है । इस अधिनियम के तहत, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वन वासियों को निवास के लिए और /या स्वयं के लिए आ जीविका पैदा करने हेतु खेती या किसी अन्य पारंपरिक गतिविधि के लिए वनभूमि धारण करने का अधिकार दिया गया है।

जन जातीय वनवासी अधिकारिता योजना का उद्देश्य भूमि के उत्पादक उपयोग को सुविधा जनक बनाने के लिए अनुसूचित जनजाति वनवासि यों को जागरूकता पैदा करना, लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करना, एनएसटीएफडीसी की रियायती वित्तीय सहायता देना, बाजार लिं के जमें सहायता करना आदि है।

एक अनुसूचित जनजाति का व्यएक्तिि , जिसे वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत भूमि प्राप्त हुई है, इस योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र है।