ब्रिज लोन

         मियादी ऋण (आयसृजक कार्यकलाप)

1)   इकाई लागत

प्रति इकाई/लाभ केन्द्र 10.00 लाख रुपए तक की व्यावहारिक योजना (योजनाओं)/ परियोजना (परियोजनाओं) के लिए एनएसटीएफडीसी मियादी ऋण उपलब्ध करता  है ।


2)   सहायता की मात्रा

एनएसटीएफडीसी योजना(योजनाओं)/परियोजना (परियोजनाओं) की लागत के 90% तक का मियादी ऋण इस शर्त पर उपलब्ध करता है कि राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियाँ योजना के अनुसार सहायता का अपने अंश का अंशदान करती हैं और अपेक्षित वित्तीय सहायता उपलब्ध करती हैं । राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियाँ वित्तीय सहायता की व्यवस्था अन्य स्रोतों यदि काई हो से भी कर सकती हैं ।

1.00 लाख रुपए की लागत वाली इकाई/लाभ केन्द्र के लिए संपूर्ण कार्यपूंजी को परियोजना लागत के रूप में समझा जाता है ।

1.00 लाख रुपए से अधिक की लागत वाली योजना (योजनाओं)/परियोजना (परियोजनाओं) के लिए कार्य पूंजी की आवश्यकता के लिए अधिकतम 3.00 लाख रुपए की शर्त पर परियोजना लागत के भाग के रूप में विचार किया जाता है ।

3)   संप्रवर्तक (प्रोमोटर) का अंशदान
 
प्रति इकाई/लाभ केन्द्र लागत  संप्रवर्तक का न्यूनतम अंशदान
(परियोजना लागत की %ता के रूप में)

क)   1.00 लाख रुपए तक बल नहीं दिया जाना है ।
ख)   1.00 लाख रुपए से अधिक तथा 2.50 लाख रुपए तक 2%
ग)    2.50 लाख रुपए से अधिक तथा 5.00 लाख रुपए तक 3%
घ)    5.00 लाख रुपए से अधिक 5%

4)    ब्याज दर

         
प्रति इकाई/लाभ केन्द्र  निम्नलिखित से प्रभार्य
         ऋण की राशि ब्याज प्रतिवर्ष
         (एनएसटीएफडीसी का अंश) राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी लाभार्थी (लाभार्थियों)

 क)  5.00 लाख रुपए तक 3% - 6%
 ख)  5.00 लाख रुपए से अधिक 5% - 8%
** उपर्युक्त ब्याज दरें स्लैब आधार पर नहीं हैं ।

5)      पुनर्भुगतान अवधि

ऋण को तिमाही/छः माही किस्तों में जैसा भी मामला हो उचित अधिस्थगन काल सहित अधिकतम 10 वर्षों की अवधि के अंतर्गत चुकाया जाना है ।