मियादी ऋण (आयसृजक कार्यकलाप)
1) इकाई लागत
प्रति इकाई/लाभ केन्द्र 10.00 लाख रुपए तक की व्यावहारिक योजना (योजनाओं)/ परियोजना (परियोजनाओं) के लिए एनएसटीएफडीसी मियादी ऋण उपलब्ध करता है ।
2) सहायता की मात्रा
एनएसटीएफडीसी योजना(योजनाओं)/परियोजना (परियोजनाओं) की लागत के 90% तक का मियादी ऋण इस शर्त पर उपलब्ध करता है कि राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियाँ योजना के अनुसार सहायता का अपने अंश का अंशदान करती हैं और अपेक्षित वित्तीय सहायता उपलब्ध करती हैं । राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियाँ वित्तीय सहायता की व्यवस्था अन्य स्रोतों यदि काई हो से भी कर सकती हैं ।
1.00 लाख रुपए की लागत वाली इकाई/लाभ केन्द्र के लिए संपूर्ण कार्यपूंजी को परियोजना लागत के रूप में समझा जाता है ।
1.00 लाख रुपए से अधिक की लागत वाली योजना (योजनाओं)/परियोजना (परियोजनाओं) के लिए कार्य पूंजी की आवश्यकता के लिए अधिकतम 3.00 लाख रुपए की शर्त पर परियोजना लागत के भाग के रूप में विचार किया जाता है ।
3) संप्रवर्तक (प्रोमोटर) का अंशदान
प्रति इकाई/लाभ केन्द्र लागत संप्रवर्तक का न्यूनतम अंशदान
(परियोजना लागत की %ता के रूप में)
क) 1.00 लाख रुपए तक बल नहीं दिया जाना है ।
ख) 1.00 लाख रुपए से अधिक तथा 2.50 लाख रुपए तक 2%
ग) 2.50 लाख रुपए से अधिक तथा 5.00 लाख रुपए तक 3%
घ) 5.00 लाख रुपए से अधिक 5%
4) ब्याज दर
प्रति इकाई/लाभ केन्द्र निम्नलिखित से प्रभार्य
ऋण की राशि ब्याज प्रतिवर्ष
(एनएसटीएफडीसी का अंश) राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी लाभार्थी (लाभार्थियों)
क) 5.00 लाख रुपए तक 3% - 6%
ख) 5.00 लाख रुपए से अधिक 5% - 8%
** उपर्युक्त ब्याज दरें स्लैब आधार पर नहीं हैं ।
5) पुनर्भुगतान अवधि
ऋण को तिमाही/छः माही किस्तों में जैसा भी मामला हो उचित अधिस्थगन काल सहित अधिकतम 10 वर्षों की अवधि के अंतर्गत चुकाया जाना है ।