ऋण का पुनर्भुगतान

  1. पुनर्भुगतान अनुसूची - एस सी ए  द्वारा धन के संवितरण के समय उन्हें सूचित पुनर्भुगतान अनुसूची के अनुसार पुनर्भुगतान किया जाना है।
    एन एस टी एफ डी सी अब से एन एस टी एफ डी सी द्वारा स्वीकृत प्रत्येक परियोजना/योजना के तहत लाभार्थी(यों) के लिए निधियों के उपयोग और अधिस्थगन पुनर्भुगतान अवधि के लिए अनुमत अवधि के अतिरिक्त एससीए को एकवर्ष की अतिरिक्त पुनर्भुगतान अवधि प्रदान करेगा।
  2. देय तिथियां - एन एस टी एफ डी सी द्वारा एस सी ए द्वारा ऋण की अदायगी और ब्याज के भुगतान के लिए त्रै मासिक अर्थात् 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर एवं 31 दिसंबर को मांग की जाती हैं।
  3. अनुग्रह (ग्रेस) अवधि - एस सी ए प्रत्येक संबंधित तिमाही के अगले महीने की 5 तारीख तक डिमांड ड्राफ्ट/टीटी/पेऑर्डर की व्यवस्था कर सकते हैं।यदि 5 तारीख को बैंक अवकाश होता है तो डीडी/टीटी की व्यवस्था 5 तारीख से पहले की जाती है। ऐसे कागजात अगले महीने की 10 तारीख तक एन एस टी एफ डी सी के पास पहुंच जाने चाहिए।