आदिवासी शिखा रोइनिन योजना

यह एक शिक्षा ऋण योजना है, इसके तहत भारत में पीएचडी सहित व्यवसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों के तहत शिक्षा प्राप्त करने के लिए पात्र अनुसूचित जनजाति के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से यूनिट की आवश्यकता आधार पर ऋण प्रदान किए जाते हैं। लाभार्थियों को एन एस टी एफ डी सी के पात्रता मानदंड को पूरा करना होगा और ए स सी ए द्वारा उधार/ऋण देने के नियमों और शर्तों का पालन करना होगा।

एकक लागत 10.00 लाख रुपए तक की लागत वाली व्यवहार्य परियोजनाएं/ एकक ।
सम्मिालित पाठ्यक्रम यू जी सी/सरकार/ए आई सी टी ई/ए आई बी एम एस आदि द्वारा अनुमोदित कॉलेजों / विश्व विद्यालयों द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा ऋण प्रदान किया जा सकता है।
ऋण सहायता की प्रमात्रा यूनिट लागत का 90% तक एन एस टी एफ डी सी द्वारा मियादी ऋण के रूप में प्रदान किया जाता है
ब्‍याज दर ऋण राशि रा.चै.ए. लाभार्थियों से
  मियादी ऋण 5.00 लाख रु. तक (पाठ्यक्रम अवधि के साथ एक वर्ष या रोजगार मिलने के छह महीने बाद, जो भी पहले हो)। इसके लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार से अधिस्थगन अवधि के दौरा न ब्याज सब्सिडी उपलब्‍ध है। 03 06
पुर्न भुगतान अवधि अधिस्‍थगन अवधि सहित 5 वर्ष के भीतर