धनराशि का आवंटन

  1. क. मानदंड: प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत में एन एस टी एफ डी सी द्वारा संबंधित राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में अनुसूचित जनजातियों की आबादी के अनुपात में एस सी ए को धनराशि आवंटित किया जाता है।
    एस सी ए इस तरह से धनराशि का प्रवाह सुनिश्चित कर सकते हैं ताकि विभिन्न जिलों/क्षेत्रों के बीच उचित संतुलन बनाए रखा जा सके और लाभार्थियों के बीच एक समान लिंग-वार संतुलन रखा जा सके।
  2. ख. एक कलागत: समग्र आवंटन के भीतर निम्न लिखित व्यापक मान दंडों को ध्यान में रखते हुए धनराशि का आवंटन कियाजाना है:

    क्र.सं.

    मानदंड नेशनल आबंटन का प्रतिशत

    i.

    5 लाख रुपए तक की लागत वाली 90%
    योजना(ओं)/परियोजना(ओं)

    ii.

    5.00 रु. लाख से अधिक की लागत10%
    वाली योजना(योजनाएं)/परि योजना(परियोजनाएं)

    तथापि, उच्च लागत वाली योजनाओं के लिए निर्धारित आवंटन का 10% कम लागत वाली परि योजनाओं के लिए भी प्राप्त किया जा सकता है।

  3. ग. क्षेत्रीय आवंटन:

    क्र.सं.

    क्षेत्र  नेशनल आबंटन का प्रतिशत

    i.

    कृषि और संबद्ध क्षेत्र 55%

    ii.

    सेवा क्षेत्र (परिवहन सहित) 40%

    iii.

    औद्योगिक क्षेत्र 5%

    टिप्पणी: एस सी ए कृषि और संबद्ध क्षेत्र के तहत अधिक धनप्राप्त करने के लिए स्वतंत्र हैं।