माइक्रो-क्रेडिट योजनाएं (एमसीएस)

माइक्रो-क्रेडिट योजनाएं (एम सी एस)

यह योजना स्वससहायता समूहों (एस एच जी) के पात्र अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को आय जनित गति विधियां चलाने लघु ऋण प्रदान करने के लिए है।

राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से एस एच जी की आवश्यकता के आधार पर ऋण प्रदान किए जाते हैं।लाभार्थियों/एस एच जी को एस सी ए की पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा और एस सी ए द्वारा ऋण देने के नियमों और शर्तों का पालन करना होगा।

ऋण सहायता की प्रमात्रा क) एन एस टी एफ डी सी 50,000/-रुपए प्रति सदस्य और अधिकतम 5.00 लाख रुपए प्रति एस एच जी तक का ऋण प्रदान करता है।
ख) यदि एससीए मार्जिन/धन/सब्सिडी प्रदान करने में सक्षम नहीं हैं, तो एन एस टी एफ डी सी ऋण के रूप में आवश्यक धनका 100% तक प्रदान कर सकता है।
बारम्‍बारी ऋण एस एच जी द्वारा सदस्यों को बार-बार ऋण दिया जा सकता है।हालांकि, एस सी ए द्वारा एस एच जी को बारम्‍बारी ऋण केवल तभी दिया जाएगा जब एन एस टी एफ डी सी योजना के तहत लिए गए पहले के ऋण का पूरा बकाया एस एच जी द्वारा एस सी ए को और एस सी ए द्वारा एन एस टी एफ डी सी को चुका दिया जाए।
ब्‍याज दर ऋण राशि रा.चै.ए.लाभार्थी से
50,000/- रु. प्रति सदस्य और 3%6% 5.00 लाख रु. प्रति एस एच जी
पुनर्भुगतान अवधि क) एस सी ए से एस एच जी के लिए: एस एच जी द्वारा एस सी ए को ऋण की चुकौती अधिकतम 4 वर्षों की अवधि के भीतर की जानी है, जिसमें 6 महीने की अधिस्थगन अवधि भी शामिल है।
ख) एन एस टी एफ डी सी से एस सी ए के लिए: तिमाही आधार पर एन एस टी एफ डी सी द्वारा एस सी ए को धन के वितरण की तारीख से 5 सालकी अवधि के भीतर, जिस में 6 महीने की अधिस्‍थगन अवधि भी शामिल है।
ग) पुनर्वित्त मामलों के लिए: निधियों के संवितरण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के भीतर और इसे बैंकों द्वारा निर्धारित पुनर्भुगतान अवधि से जोड़ा जाएगा।