ऋण मानदंड

पात्रता
क. सहकारी सोसायटी को छोड़कर व्यक्तियों /स्वयं सहायता समूहों/साझेदारी/संगठनों के अन्य रुप

सभी आवेदक/सदस्य अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित होने चाहिए।

अनुसूचित जनजातियों द्वारा एन एस टी एफ डी सी से ली जाने वाली रियायती वित्ती्य सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदक (आवेदकों) की वार्षिक पारिवारिक आय शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए 3.00 लाख रुपए प्रति वर्ष है । (यह योजना आयोग द्वारा समय-समय पर संशोधित मानदंडों के आधार पर संशोधित किया गया है । )

ख. सहकारी सोसायटि यां: न्यूनतम 80% या अधिक सदस्य अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित होने चाहिए और आवेदक(ओं) की वार्षिक पारिवारिक आय 3.00 लाख रुपए प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए । सदस्यता में परिवर्तन के मामले में उक्त सहकारी सोसायटी यह सुनिश्चित करेगी कि ऋण की अवधि के दौरान अनुसूचित जनजाति सदस्यों का प्रतिशत 80% से कम न हो।

नोट:-

  • माइक्रो क्रेडिट योजना के तहत मौजूदा लाभ कमाने वाले एस एच जी केवल एन एस टी एफ डी सी योजनाओं के तहत एससीए के माध्यम से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।
  • एनएसटीएफडीसी योजना के तहत प्राप्त ऋण की अवधि तक गैर अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति और/या अन्यथा अयोग्यस अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति उक्त स्वस सहायता समूहों का सदस्य नहीं बनाया जाएगा।उपरोक्त शर्त के लिए एससीए द्वारा ऋणकी मंजूरी से पहले स्वंसहायता समूहों से एक वचन पत्र प्राप्त की जाएगी।
  • वित्तीय सहायता केवल उस पात्रव्यक्ति (व्यक्तियों) को दी जानी है जो संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में रह रहे हैं।जिस के लिए उक्त जनजाति को सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित किया गया है।