मियादि ऋण

जनजातीय लाभार्थियों को किसी भी क्षेत्र में अपने व्यवहार्य आय उत्पन्न करने वाले उद्यम स्थापित करने के लिए औद्योगिक, कृषि और सेवा क्षेत्र हेतु मियादी ऋण उपलब्ध हैं।

राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से यूनिट की आवश्यकता के आधार पर ऋण दिए जाते हैं।लाभार्थियों को एससीए के पात्रता मानदड़ों को पूरा करना होगा और एससीए द्वारा उधार/ऋण देने के नियमों और शर्तों का पालन करना होगा।

एकक लागत 50.00 लाख रुपए तक की लागत वाली व्‍यवहार्य योजनाएं/एकक
ऋण सहायता की प्रमात्रता एकक लागत के 90% तक का मियादी ऋण एनएसटीएफडीसी द्वारा प्रदान किया जाता है ।
प्रवर्ततक अंशदान:
  प्रति एकक लागत न्‍यूनतम अंशदान
क) 1.00 लाख रुपए तक आग्रह नहीं किया जाना है ।
ख) 1.00 लाख रुपए से ऊपर एवं 2.50 लाख रुपए तक 2%
ग) 2.50 लाख रुपये से ऊपर एवं5.00 लाख रुपए तक 3%
घ) 5.00 लाख रुपए से ऊपर 5%
ब्‍याज दर ऋण राशि रा.चै.ए. (एससीए) लाभार्थी
5.00 लाख रुपए तक का मियादी ऋण 3% 6%
10.00 लाख रुपए तक 5% 8%
10.00 लाख रुपए से ऊपर 7% 10%
पुर्नभुगतान अवधि ऋण को त्रै मासिक किश्तों में अधिस्थगन अवधि सहित अधिक तम 5 वर्षों की अवधि के भीतर चुकाया जाना है।पुनर्वित्त के मामले में, इसे बैंकों द्वारा निर्धारित पुर्न भुगतान अवधि से जोड़ा जाएगा।